देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान को मिलेगी यह सुविधाएं।
पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 में लागू हुआ था।
देशभर के सभी किसानों को हर 4 महीने में ₹2000 की 3 सामान किस्तों में ₹6000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।
₹2000 का फंड सीधे कि स्थान अथवा किसान के परिवार के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
पीएम किसान योजना के तहत पंजीकरण के लिए आधार कार्ड नागरिकता प्रमाणपत्र, भूमि के कागजात और बैंक खाते दस्तावेज आवश्यक है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईकेवाईसी करवाना आवश्यक है ईकेवाईसी करवाने की आखिरी तारीख 31 मई तय की गई है।
पीएम किसान योजना की 11वीं के ट्रांसफर कर दी गई है किसानों के खाते में 21000 करोड रुपए से अधिक की सम्मान निधि राशि उनके खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है।
जिन किसानों के खाते में अभी तक पैसे नहीं पहुंच पाई है तो वह हेल्पलाइन नंबर के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
Help line No - 155261
पीएम किसान योजना टोल फ्री नंबर- 011- 24300606
पीएम किसान योजना ईमेल आईडी ईमेल आईडी के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं-
pmkisan-ict@gov.in